पीड़ित को ब्याज बीमा धनराशि देने का आदेश
महोबा। जिला उपभोक्ता फोरम में चल रहे तीन मामलों में न्यायाधीश ने बीमा कंपनियों की सेवा में त्रुटि पाए जाने पर अपना फैसला सुनाया। उन्होंने सेवा में त्रुटि मिलने पर ब्याज सहित बीमा की धनराशि देने का आदेश दिया।
जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष व न्यायाधीश सूबेदार यादव एवं सदस्य रामबाबू निषाद ने वादी जितेंद्र कुमार निवासी दरियापुरा बड़ीहाट द्वारा इफको टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के विरुद्ध दायर मामले में बीमा कंपनी की ग्राहक सेवा में कमी साबित पाए जाने पर वादी को उसके बीमित वाहन की बीमा धनराशि एक लाख 40 हजार रुपये 7 प्रतिशत साधारण ब्याज सहित देने का आदेश दिया। साथ ही मानसिक संताप के लिए पांच हजार और परिवाद व्यय के लिए तीन हजार रुपये अदा करने का आदेश पारित किया। इसी जिला पीठ ने रेशमा खातून निवासी कजियाना चरखारी द्वारा विपक्षी यूनाइटेड इंडिया इन्श्योरेंस कंपनी के विरुद्ध दायर मामले में रेशमा के पति की दुर्घटना में मृृत्यु के फलस्वरूप बीमा कंपनी द्वारा बीमा धनराशि अदा न करने पर परिवादिनी को 30 दिन के अंदर दो लाख रुपये बीमा धनराशि 7 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज सहित अदा करने के आदेश दिए। तीसरे मामले में जिलापीठ ने सत्यप्रकाश राठौर निवासी श्रीनगर द्वारा प्रबंधक जेकेवी लैंड डेवलपर्स एवं इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड आदि के विरुद्ध दायर मामले में विपक्षी गण की सेवा त्रुटि एवं व्यापारिक कदाचरण के साबित होने पर विपक्षीगण से 30 दिन के अंदर एक लाख 12 हजार 810 रुपये अदा करने के आदेश दिए।