31 मार्च के पूर्व लाइसेंस दर्ज न हुए तो होंगे निरस्त
महोबा। नए शस्त्र अधिनियम आदेश के अनुपालन में 31 मार्च के पूर्व सभी ऐसे व्यक्ति जिनके पास एक से अधिक लाइसेंस स्वीकृत है। उनके सभी लाइसेंसों को एक ही लाइसेंस में जारी कर दर्ज किया जाएगा। जिलाधिकारी सहदेव ने बताया कि अभी जागरुकता के अभाव में शस्त्र धारकों ने लाइसेंस जमाकर औपचारिकता पूरी नहीं कीं यदि नहीं करते तो एक से अधिक लाइसेंस होने पर एक अप्रैल से वे अमान्य हो जाएंगे। ब्यूरो