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Mahoba News: घर में घुसकर किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष की कैद

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महोबा। घर में घुसकर किशोरी से दुष्कर्म के मामले में अदालत ने शुक्रवार को फैसला सुनाया। दोष सिद्ध होने पर अभियुक्त को 20 वर्ष के कारावास और 22 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई। जुर्माना अदा न करने पर एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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कोतवाली चरखारी के एक गांव निवासी युवक ने पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि 21 जुलाई 2019 को वह परिवार के साथ घर पर सो रहा था। गांव का एक नाबालिग किशोर घर में घुस आया और उसकी 15 वर्षीय पुत्री को कमरे में ले जाकर दुष्कर्म किया। शोर-शराबा सुनकर परिजनों के पहुंचने पर आरोपी भागने लगा। पीछने करने पर रास्ते में मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने दुष्कर्म समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। आरोपी के नाबालिग होने के चलते मामला बाल किशोर न्यायालय में चला। बाल किशोर न्यायालय में आरोपी के बाल अपचारी होने की पुष्टि हुई।
अपर सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम) कु. अलका चौधरी ने मामले की सुनवाई के बाद फैसला सुनाया। विशेष लोक अभियोजक पुष्पेंद्र कुमार मिश्रा और अमन कुमार सिंह ने बताया कि दोष सिद्घ होने पर दोषी को 20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई है। साथ ही 22 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त सजा का प्रावधान किया गया है।
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