फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

शासन ने भंडारण रॉयल्टी का समय एक माह बढ़ाया

विज्ञापन
विज्ञापन
भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग की विशेष सचिव डॉ. रोशन जैकब ने भंडारण रॉयल्टी की वैधता समय एक माह बढ़ा दिया है। इससे व्यापारियों ने राहत की सांस ली है।
विज्ञापन



कबरई मंडी में एक दशक पहले 300 से अधिक खनन पट्टे थे। जिनकी रॉयल्टी से पूरी कबरई क्रशर मंडी से ग्रिट की निकासी होती थी। शासन की गलत नीतियों के कारण नए पट्टे नहीं हो सके।

जिसके चलते जिले में पट्टों की संख्या घटती गई और रॉयल्टी की मारामारी बढ़ गई। तत्कालीन डीएम अजय कुमार सिंह ने सौ से अधिक डंप लाइसेंस क्रशर मालिकों को जारी किए थे।
विज्ञापन


जिनके पास भारी मात्रा में डंप की रॉयल्टी थी लेकिन दिसंबर 2018 में भंडारण के लाइसेंस देने की नई नीति आने से पुराने लाइसेंस 20 जनवरी के बाद शून्य घोषित कर दिए और भारी मात्रा में डंप की भंडारण रॉयल्टी बेकार हो गई। खनिज विभाग की निदेशक डॉ. रोशन जैकब ने महोबा, बांदा जिलों का दौरा किया।

तब क्रशर व्यवसायी रामकिशोर सिंह ने शून्य घोषित की गई भंडारण की वैध रॉयल्टी के मामले को निदेशक के सामने रखा। रॉयल्टी की भारी कमी को देखते हुए निदेशक ने भंडारण की रॉयल्टी प्रपत्र सी की समय सीमा एक माह बढ़ाकर 28 फरवरी तक कर दी।

अब भंडारण की रॉयल्टी एक माह और चल सकेगी। खान अधिकारी अंजनी कुमार सिंह का कहना है कि भंडारण रॉयल्टी का समय बढ़ जाने से मार्केट में रॉयल्टी की कमी की भरपाई हो सकेगी।
विज्ञापन


भंडारण रॉयल्टी की वैधता एक माह बढ़ाया
भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग की विशेष सचिव ने जारी किया शासनादेश
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें