अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड की ओर से लागू की गई एकमुश्त समाधान योजना
- अब तक 1.73 करोड़ रुपये का ऋण 1523 लोगों ने नहीं किया है जमा
संवाद न्यूज एजेंसी
महराजगंज। अगर आपने अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड से ऋण लिया है तो आपके लिए इसे चुकता करने का अच्छा मौका है। निगम की ओर से एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) लागू कर दी गई है। 31 मार्च 2024 तक इस योजना का लाभ उठाया जा सकता है। इसके तहत मूलधन सिर्फ साधारण ब्याज के साथ जमा करना होगा।
अनुसूचित जाति वित्त व विकास निगम लिमिटेड की ओर से स्वरोजगार आदि के लिए 1523 लोगों को कुल 3,65,36,485 रुपये का ऋण वितरित किया गया है, जिसमें से ऋण लेने वाले 1523 लोगों पर अभी भी 1.93 करोड़ का बकाया है। काफी प्रयास के बाद बकाया रकम जमा न होते देख विभाग की ओर से अब एकमुश्त समाधान योजना लाई है, जिससे कि ऋणी उसे जमा कर जहां अपनी समस्या को कम करें, वहीं विभाग भी अपने दिए ऋण को वसूल सके।
वसूली के लिए विभाग की ओर से दबाव भी बनाया जाता है, उसके बाद भी लोग ऋण जमा नहीं कर रहे हैं। अब वसूली के लिए विभाग की ओर से एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) को लागू किया गया है। ऋणदाता अभी से 31 मार्च 2024 के बीच बकाया धनराशि को साधारण ब्याज के साथ जमा कर योजना का लाभ उठा सकते हैं। पहले उन्हें साधारण ब्याज के साथ चक्रवृद्धि ब्याज व दंड ब्याज भी देना पड़ता था। ओटीएस योजना के तहत उन्हें दंड ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज से छुटकारा मिल सकेगा।
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निर्धारित अवधि का साधारण ब्याज देंगे ऋणी
ऋणदाता ऋण लेने के समय जितनी अवधि आवेदन में दर्शाए होंगे उन्हें साधारण ब्याज उतनी ही अवधि का देना होगा। अर्थात जिन्होंने तीन वर्ष के लिए ऋण लिया होगा उन्हें 36 माह का तथा जिन्होंने पांच वर्ष का ऋण लिया होगा उन्हें 60 माह का साधारण ब्याज देना होगा।
ब्लॉकवार इतने ऋणदाता हैं चिह्नित
सदर ब्लॉक में 241, मिठौरा ब्लॉक में 140, घुघली ब्लॉक में 124, परतावल ब्लॉक में 75, निचलौल ब्लॉक में 184, सिसवा ब्लॉक में 75, फरेंदा ब्लॉक में 117, बृजमनगंज ब्लॉक में 96, पनियरा ब्लॉक में 140, नौतनवां ब्लॉक में 198 व लक्ष्मीपुर में 133 ऋणदाता चिह्नित हैं।
अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड की ओर से ऋण प्राप्त करने वाले बकाएदारों को राहत देने के उद्देश्य से एकमुश्त समाधान योजना लागू की गई है। ऋणदाता उसका लाभ उठाएं।
शंकरलाल, जिला समाज कल्याण अधिकारी