महराजगंज। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की न्यायालय ने मारपीट और गाली-गलौज के मामले में सुनवाई की। आरोप सिद्ध होने पर नगई और लीलावती निवासी सिरसिया, थाना घुघुली, जनपद महराजगंज को दोषी पाए जाने पर न्यायालय उठने तक कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही प्रत्येक पर 1500-1500 रुपये का जुर्माना भी लगाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार यह मामला वर्ष 2009 का है। उस समय सिरसिया गांव में अभियुक्तों द्वारा पीड़ित पक्ष के साथ मारपीट और गाली-गलौच की घटना को अंजाम दिया गया। इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की थी। जांच के बाद अभियुक्तों के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की गई। लंबी सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने ठोस साक्ष्य और गवाह प्रस्तुत किए, जिसके आधार पर अदालत ने अभियुक्तों को दोषी करार दिया।