महराजगंज। पुरंदरपुर थाना क्षेत्र के वर्ष 2000 के एक पुराने मारपीट और धमकी देने के मामले में न्यायालय ने दो अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। अभियोजन के अनुसार पुरंदरपुर थाना क्षेत्र के पकड़ीडीहा निवासी रामलाल पांडेय और राम उजागिर पांडेय के विरुद्ध वर्ष 2000 में मारपीट, गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देने का प्राथमिकी दर्ज कराया गया था।
मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने साक्ष्य और गवाह प्रस्तुत किए, जिसके आधार पर दीवानी न्यायालय ने दोनों अभियुक्तों को दोषी पाया। दीवानी न्यायालय फरेंदा की अदालत ने दोनों अभियुक्तों को एक-एक दिन की न्यायिक अभिरक्षा और एक-एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड जमा न करने की स्थिति में एक माह के अतिरिक्त कारावास का भी प्रावधान किया गया है। मुकदमे के वादी त्रियुगी नारायण निवासी पुरंदरपुर रहे।