महराजगंज। सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन से जुडे़ दो अधिवक्ताओं को पांच वर्ष की अवधि के लिए वकालत करने से प्रतिबंधित किया गया है। इस अवधि के दौरान किसी भी प्रकार का विधि व्यवसाय नहीं करेंगे। मारपीट होने के मामले को संज्ञान में लेकर उत्तर प्रदेश बार काउंसील की ओर से यह आदेश दिया गया है। सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सुशील श्रीवास्तव ने बताया कि दोनों पक्षों को बुलाकर वार्ता की जाएगी। मामला संज्ञान में हैं। बातचीत के आधार पर मामले का समाधान कराने का प्रयास किया जाएगा। संवाद