महराजगंज। न्यायिक मजिस्ट्रेट महराजगंज की न्यायालय ने एक पुराने मारपीट और गाली-गलौज के मामले में फैसला सुनाते हुए अभियुक्त को सजा सुनाई है। अदालत ने शनिवार को सुनवाई के दौरान आरोप सिद्ध पाए जाने पर आसानी व गीतांजलि निवासी चौक टोला निविहवा, जनपद महराजगंज को न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई और 2000-2000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार यह मामला वर्ष 2009 का है। आरोप था कि अभियुक्त ने विवाद के दौरान पीड़ित पक्ष के साथ मारपीट और गाली-गलौज की थी। इस संबंध में पीड़ित ने थाना क्षेत्र में मुकदमा दर्ज कराया था। मामले की सुनवाई कई वर्षों से न्यायालय में लंबित थी। गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी मानते हुए फैसला सुनाया।