महराजगंज। थाना निचलौल क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सभा परागपुर में 22 वर्ष पूर्व परिवादी उदित प्रसाद गुप्त को मारपीट कर उसके पॉकेट से 2000 रुपये निकाला गया था। मामले में आरोपित गौरीशंकर तिवारी एवं ईश्वर तिवारी निवासी बूढ़ाडीह खुर्द को दोषी पाए जाने पर अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट असगर अली (प्रथम) ने तीन-तीन वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। पांच-पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है।
14 दिसंबर 2002 को उदित गुप्त निवासी परागपुर, थाना निचलौल अपने मित्र राम प्रसाद गुप्त से 2000 रुपये उधार मांगकर घर जा रहा था। कटरा चौराहा के दक्षिण तरफ अचानक गौरी शंकर तिवारी व ईश्वर तिवारी निवासी बूढ़ाडीह खुर्द, थाना निचलौल मारते पीटते हुए उदित प्रसाद गुप्त के पॉकेट में रखा हुआ 2000 रुपये निकाल लिया। न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर सजा सुनाई। संवाद