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Maharajganj News: दो अभियुक्तों को एक-एक दिन के न्यायिक अभिरक्षा की सजा

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दोनों अभियुक्तों पर 1100-1100 रुपये का अर्थदंड भी लगाया
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महराजगंज। न्यायिक मजिस्ट्रेट फरेंदा की अदालत ने मारपीट और गाली-गलौच के एक पुराने मामले में सुनवाई पूरी करते हुए महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। आरोप सिद्ध होने पर न्यायालय ने अभियुक्त सोमई और राधेश्याम निवासी ग्राम सोहरवलिया, थाना पुरन्दरपुर को दोषी ठहराया। न्यायालय ने दोनों अभियुक्तों को एक-एक दिन की न्यायिक अभिरक्षा की सजा सुनाई है और प्रत्येक पर 1100-1100 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार, मामला वर्ष 2003 का है। उस समय ग्राम सोहरवलिया में आपसी विवाद को लेकर अभियुक्तों ने वादी पक्ष के साथ मारपीट एवं गाली-गलौज किया था। पीड़ित पक्ष की तहरीर पर थाना पुरन्दरपुर में संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने मामले की विवेचना कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने गवाहों के बयान और अन्य साक्ष्य प्रस्तुत किए। बचाव पक्ष ने आरोपों से इनकार करते हुए अपना पक्ष रखा। दोनों पक्षों की दलीलों और प्रस्तुत साक्ष्यों पर विचार करने के बाद न्यायालय ने अभियुक्तों को दोषी ठहराया।
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