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Maharajganj News: दो अभियुक्तों को सजा एक दिन न्यायिक अभिरक्षा की सजा

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महराजगंज। न्यायिक मजिस्ट्रेट फरेंदा की अदालत ने मारपीट और गाली-गलौच के एक पुराने मामले में सुनवाई पूरी करते हुए फैसला सुनाया है। आरोप सिद्ध होने पर न्यायालय ने अभियुक्त गिरीश और चौथी निवासी केशौली, थाना कोल्हुई, जनपद महराजगंज को दोषी ठहराते हुए प्रत्येक को एक-एक दिन की न्यायिक अभिरक्षा की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोनों अभियुक्तों पर 1600-1600 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार यह मामला वर्ष 2003 का है। घटना के समय दोनों पक्षों के बीच आपसी विवाद को लेकर कहासुनी हुई, जो बाद में मारपीट और गाली-गलौच में बदल गई। इस संबंध में पीड़ित पक्ष द्वारा थाना कोल्हुई में तहरीर दी गई थी, जिसके आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की थी। जांच के बाद पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर न्यायालय ने दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया।
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