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Maharajganj News: 26 वर्ष पुराने मामले में दो अभियुक्तों को एक दिन की सजा

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महराजगंज। फरेंदा क्षेत्र में वर्ष 1999 में दर्ज मारपीट और गाली-गलौज के एक मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट फरेंदा ने फैसला सुनाया है। न्यायालय ने आरोप सिद्ध होने पर अभियुक्त पतिराज और हरिश्चंद्र, निवासी पोखर भिंडा थाना फरेंदा, जनपद महराजगंज को एक-एक दिन की न्यायिक अभिरक्षा की सजा के साथ 800–800 रुपये का अर्थदंड लगाया है।
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अभियोजन के अनुसार, यह मामला करीब 26 वर्ष पुराना है। वर्ष 1999 में पीड़ित की ओर से दी गई तहरीर में आरोप लगाया गया था कि अभियुक्तों ने आपसी विवाद के चलते उसे मारपीट कर गंभीर चोटें पहुंचाईं। साथ ही गाली-गलौज कर धमकी भी दी गई थी। घटना के बाद पीड़ित ने स्थानीय थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस जांच के दौरान दोनों अभियुक्तों के खिलाफ चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित की गई थी। लंबे समय से अदालत में मामला विचाराधीन था। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और उपलब्ध साक्ष्यों पर विचार करने के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट ने अभियुक्तों को दोषी पाया और सजा सुनाई।
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