महराजगंज। न्यायिक मजिस्ट्रेट फरेंदा ने मारपीट और गाली गलौज व धमकी देने के मामले की सुनवाई की। आरोप सिद्ध होने पर अभियुक्त रामकिशुन और इन्नर निवासी करमहिया टोला पतिरहवा थाना पुरंदरपुर प्रत्येक को एक एक दिन की न्यायिक अभिरक्षा की सजा सुनाई है और साथ ही साथ 800-800 रुपये का जुर्माना लगाया है। अभियोजन के अनुसार, यह मामला वर्ष 2004 का है, जिसमें दोनों आरोपियों पर पुरंदरपुर थाने में मारपीट और गाली गलौज व धमकी देने सहित अन्य मामले में केस दर्ज हुआ था।