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Maharajganj News: मारपीट के मामले में तीन को तीन-तीन वर्ष का सश्रम कारावास

Wed, 16 Oct 2024 03:51 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज
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महराजगंज। चौक थाना क्षेत्र के मधुबनी गांव के जमुना उर्फ यमुना, कैलाश और मुकेश को 10 वर्ष पूर्व हुई मारपीट के आरोप में जिला जज नीरज कुमार ने दोषी करार करते हुए प्रत्येक को तीन-तीन वर्ष के सश्रम कारावास से दंडित किया है। मुकदमे के विचारण के दौरान सहअभियुक्त सुदामा की मृत्यु हो गई।
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पत्रावली से मिली जानकारी के अनुसार चौक थाना क्षेत्र के मधुबनी निवासी लक्ष्मण की 20 मई 2014 को जमुना से कहासुनी हो गई। इस रंजिश को लेकर जमुना के बेटे सुदामा व कैलाश तथा मुकेश, लक्ष्मण को गाली गलौज करते हुए उसे और उसके चाचा हरि को लाठी डंडे से बुरी तरह मारपीट कर घायल कर दिया। इसमें वादी मुकदमा लक्ष्मण को काफी गंभीर चोटें आईं। लक्ष्मण की तहरीर पर थाना चौक ने जमुना सुदामा कैलाश मुकेश के विरुद्ध केस दर्ज कर विवेचना के पश्चात अंतर्गत धारा 308/34 323 504 आईपीसी आरोप पत्र न्यायालय समक्ष प्रस्तुत किया।
मुकदमे के परीक्षण के दौरान सहअभियुक्त सुदामा पुत्र जमुना की मृत्यु हो गई। जिला जज नीरज कुमार ने अभिलेखिय साक्ष्यों व गवाहों का परीक्षण कर व बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद जमुना उर्फ यमुना कैलाश व मुकेश प्रत्येक को तीन-तीन वर्ष के सश्रम कारावास से दंडित किया है।
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