महराजगंज। न्यायिक मजिस्ट्रेट फरेंदा की अदालत ने मारपीट और गाली-गलौच के एक पुराने मामले में सुनवाई पूरी करते हुए दोष सिद्ध पाए जाने पर तीन अभियुक्तों को सजा सुनाई है। न्यायालय ने अभियुक्त जितेंद्र पाल सिंह, सुनील सिंह उर्फ हरप्रीत सिंह और जसविंदर पाल सिंह निवासी ग्राम एकमा लक्ष्मीपुर, थाना पुरन्दरपुर, जनपद महराजगंज को प्रत्येक को एक-एक दिन की न्यायिक अभिरक्षा की सजा, 1600-1600 रुपये का अर्थदंड लगाया है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, यह मामला वर्ष 2001 का है। उस समय गांव में आपसी विवाद को लेकर कहासुनी के बाद मारपीट और गाली-गलौच की घटना हुई थी। पीड़ित पक्ष की तहरीर पर थाना पुरन्दरपुर में मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने मामले की विवेचना कर आरोपपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। इसके बाद से यह प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन था। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने दोष सिद्ध अभियुक्त को सजा सुनाई है।