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Maharajganj News: डिब्बे में केवल पांच लीटर ही मिलेगा तेल

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डीजल-पेट्रोल के अवैध भंडारण पर रोक लगाने के लिए डीएम ने लिया निर्णय
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महराजगंज। जनपद में अब डिब्बे में केवल पांच लीटर ही डीजल मिलेगा। जबकि बिना नंबर प्लेट वाले वाहन चालकों को तेल नहीं दिया जाएगा। मंगलवार को एक बैठक में डीएम ने यह निर्णय लिया। उन्होंने बताया कि इससे अवैध भंडारण पर रोक लगाने और पेट्रोल पंपों पर लग रही लंबी कतारों को कम करने में मदद मिलेगी।
बैठक में प्रशासन ने स्पष्ट किया कि जनपद में डीजल एवं पेट्रोल की पर्याप्त उपलब्धता है, इसके बावजूद कृत्रिम संकट उत्पन्न करने अथवा अनावश्यक भीड़ लगाने की किसी भी स्थिति को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बैठक में जिलाधिकारी ने सभी उपजिलाधिकारियों एवं क्षेत्राधिकारियों को निर्देशित किया कि डीजल-पेट्रोल के अवैध परिवहन, भंडारण एवं बिक्री में संलिप्त व्यक्तियों को तत्काल चिह्नित कर उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि कुछ तत्व अफवाह फैलाकर एवं अवैध रूप से ईंधन संग्रहित कर अनावश्यक दबाव की स्थिति उत्पन्न करने की कोशिस कर रहे हैं। इसे किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किया जाएगा।
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जिलाधिकारी ने जिला पूर्ति अधिकारी को निर्देशित किया कि अब पेट्रोल पंपों पर डिब्बे में अधिकतम केवल पांच लीटर डीजल ही दिया जाएगा। साथ ही बिना नंबर प्लेट अथवा संदिग्ध वाहनों को डीजल-पेट्रोल देने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा कि निर्धारित सीमा से अधिक डीजल देने अथवा बिना नंबर की गाड़ियों को तेल उपलब्ध कराने वाले पेट्रोल पंप संचालकों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।
जिलाधिकारी ने यह भी निर्देश दिया कि जनपद के समस्त पेट्रोल पंप सुबह सात बजे से रात आठ बजे तक ही तेल की बिक्री करेंगे। निर्धारित समय के बाद किसी भी दशा में बिक्री की अनुमति नहीं होगी। पुलिस अधीक्षक शक्ति मोहन अवस्थी ने सीमावर्ती थाना प्रभारियों को निर्देशित किया कि अवैध रूप से डीजल-पेट्रोल की बिक्री करने वाले तत्वों पर विशेष निगरानी रखी जाए तथा उनके विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की जाए।
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बैठक में जिलाधिकारी ने अवैध खनन के विरुद्ध भी सख्त रुख अपनाते हुए सभी तहसीलों में व्यापक अभियान चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विशेष रूप से रात्रिकाल में सतर्कता बढ़ाई जाए तथा अवैध खनन में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए।
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