महराजगंज। जनपद में बिना मान्यता के स्कूल व कोचिंग क्लासेज का संचालन नहीं हो सकेगा।
माध्यमिक शिक्षा विभाग ने सख्ती शुरू कर दी है। निजी स्कूलों को स्कूल के सामने एक ग्लोशाइन बोर्ड लगाना अनिवार्य है। इस पर विद्यालय में संचालित कक्षा और मान्यता का उल्लेख करना जरूरी है। इसके लिए 15 अगस्त तक की समय सीमा तय की गई है। डीआईओएस प्रदीप कुमार शर्मा ने बताया कि जनपद में 278 माध्यमिक स्कूल यूपी बोर्ड के तो लगभग 100 से अधिक सीबीएसई व आईसीएसई के संचालित हैं, लेकिन संचालन अधिक का हो रहा। माध्यमिक शिक्षा परिषद की जांच में अमान्य स्कूल, कोचिंग क्लासेज के साथ ऐसे स्कूल भी पाए गए, जिनके पास मान्यता तो प्राइमरी की थी, लेकिन संचालन माध्यमिक कक्षाओं तक था।
जांच नोडल की तरफ से इन्हें नोटिस भी मिला। विभागीय जांच में अमान्य स्कूल व कोचिंग संचालित पाए गए। इसके मद्देनजर ग्लोशाइन बोर्ड अनिवार्य किया गया है। इसपर मान्यता देने वाले बोर्ड व संचालित कक्षाओं की जानकारी देनी होगी। संवाद