मामला निस्तारित होने पर लोग बोले- पीड़ितों के लिए वरदान साबित हो रहा लोक अदालत
संवाद न्यूज एजेंसी
महराजगंज। राष्ट्रीय लोक अदालत में ऐसे तमाम लोगों को राहत मिली, जो लंबे समय से तारीख पर तारीख देख रहे थे। मामला सुलझ गया तो चेहरे पर खुशी के साथ संतोष का भाव झलकने लगा। वादकारियों ने कहा कि पीड़ितों के लिए लोक आदालत वरदान साबित हो रहा है। मामलों के निस्तारण के लिए लंबे समय से भागदौड़ करने वालों को राहत मिल गई है। लोक अदालत का शुभारंभ जनपद न्यायाधीश जय प्रकाश तिवारी ने किया। डीएम सत्येंद्र कुमार व एसपी डॉ. कौस्तुभ भी मौजूद रहे।
लंबे समय से बिजली का बिल न जमा करने के कारण मुडिला गांव की धनवां देवी के खिलाफ बिजली निगम ने कार्रवाई की थी। वर्ष 2016 से बिजली निगम के अधिकारियों ने सरकार बनाम धनवा देवी के नाम से मुकदमा दर्ज कराया। इसमें विभाग की ओर से 23328 रुपये बिजली बिल का बकाया बताया गया। इसके बाद यह मामला न्यायालय में चल रहा था। दोनों पक्ष के अधिवक्ता इसमें पैरवी कर रहे थे। रविवार को दीवानी न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत में इस मामले का निस्तारण हुआ तो धनवा देवी खुशी से गदगद हो गई। उन्होंने कहा कि अब मुकदमे के बोझ से मुक्ति मिली है।
बृजमनगंज थाना क्षेत्र के शाहाबाद निवासी धरम गुप्ता भी प्रसन्न नजर आए। 109714 रुपये बिजली बिल बकाया था। बिजली निगम की ओर से विभागीय कार्रवाई की गई, लेकिन जमा नहीं किया गया तो वर्ष 2011 में मुकदमा दर्ज कराया गया। दोनों पक्ष में सुलह-समझौते के आधार पर मुकदमे का निस्तारण हो गया।
शांति बनाम रिंकू का मुकदमा प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय में वर्ष 2021 से चल रहा था। आपसी मनमुटाव के कारण पति-पत्नी लंबे समय से अलग-अलग रह रहे थे। दोनों पक्षों को आपस में समझाया गया। इसमें मां-बाप के बीच एक बच्ची का भी जीवन फंसा था। सभी पहलुओं पर सुझाव के बाद दोनों पक्ष एक साथ रहने के लिए राजी हो गए। काउंसलर जय प्रकाश पांडेय ने बताया कि इस मामले में आपस में वार्ता कर समझाया गया है।
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बिजली निगम ने निस्तारण कराया 300 से अधिक मामला
बिजली निगम के अधिवक्ता अनूप कृष्ण उपाध्याय ने बताया कि बिजली निगम की ओर से राष्ट्रीय लोक अदालत बिजली उपखंड से दर्ज कराए गए 300 से अधिक वादों का निस्तारण कराया गया है। एसडीओ कृष्णानंद, प्रणव मिश्रा, उदय प्रताप, रमेश सिंह, सुरज चौधरी, शन्नी, राहुल, सौरभ आदि मौजूद रहे।