फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

UP Nikay Chunav 2023: महराजगंज में 407 पोलिंग पार्टियों का प्रशिक्षण कल से, तैयारी पूरी

Thu, 27 Apr 2023 03:49 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज।

सार

सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी धनंजय कुमार दूबे ने सभी राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों व उनके निर्वाचन अभिकर्ता से कहा कि उनमें से कोई एक व्यक्ति पोस्टल बैलेट से होने वाले मतदान के समय प्रशिक्षण स्थल पर उपस्थित रह सकता है।
विज्ञापन
निकाय चुनाव। - फोटो : अमर उजाला।
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

महराजगंज जिले के दस निकायों में चार मई को होने वाले मतदान को बेहतर ढंग से संपन्न कराने के लिए 407 पोलिंग पार्टियों को शुक्रवार व शनिवार को प्रशिक्षित किया जाएगा। चेहरी स्थित आईटीएम में होने वाले प्रशिक्षण को बेहतर ढंग से संपन्न कराने के लिए सभी तैयारियों को पूर्ण करा लिया गया है।
विज्ञापन


प्रभारी अधिकारी कार्मिक संतोष कुमार राय ने बताया कि जिले के दो नगर पालिका व आठ नगर पंचायतों में चुनाव कराने के लिए कुल 407 पोलिंग पार्टियां बनी हैं। पोलिंग पार्टी के पीठासीन अधिकारी के साथ ही मतदान अधिकारी प्रथम, द्वितीय व तृतीय को प्रशिक्षित किया जाएगा।सभी को उनके कार्यों व दायित्वों के बारे मेें जानकारी देने के लिए प्रशिक्षक के रूप में परियोजना निदेशक आरडी चौधरी, जिला विकास अधिकारी आरके पांडेय, जिला विद्यालय निरीक्षक अमरनाथ राय व जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी आशीष कुमार सिंह को जिम्मेदारी प्रदान की गई है। प्रशिक्षण सुबह 10 बजे से शुरू होगा।

प्रशिक्षण स्थल पर रहेगी पोस्टल बैलेट से मतदान की सुविधा
कार्मिक के रूप में तैनात लोगों को पोस्टल बैलेट से मत देने की सुविधा होगी। ऐसे में सभी कार्मिकों को उसका लाभ उठाने को कहा गया है। सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी धनंजय कुमार दूबे ने सभी राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों व उनके निर्वाचन अभिकर्ता से कहा कि उनमें से कोई एक व्यक्ति पोस्टल बैलेट से होने वाले मतदान के समय प्रशिक्षण स्थल पर उपस्थित रह सकता है।
विज्ञापन


29 की शाम को पहुंचेंगे प्रेक्षक
जिले में निकाय चुनाव कराने के लिए नामित किए गए प्रेक्षक व विशेष सचिव राजस्व परिषद अनुराग पटेल 29 अप्रैल की शाम को जिले में पहुंचेंगे।

वार्ड के निवासी ही बन सकेंगे मतदान अभिकर्ता
नगर निकाय चुनाव में किसी भी प्रत्याशी का मतदान अभिकर्ता वही व्यक्ति बन सकेगा जो उस वार्ड का निवासी होगा। दूसरे वार्ड के लोगों को अन्य जगहों पर अभिकर्ता नहीं बनाया जा सकेगा। नियुक्त किए जा रहे मतदान अभिकर्ता की फोटो भी प्रारुप-17 पर लगाई जाएगी। सांसद, मंत्री, विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख, विशिष्ट व्यक्ति, भूतपूर्व सांसद, विधायक, आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों व किसी लाभ के पद को धारण करने वाले व्यक्ति को मतदान अभिकर्ता नहीं बनाया जा सकेगा।
विज्ञापन


और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें