महराजगंज। न्यायिक मजिस्ट्रेट फरेंदा की अदालत ने मारपीट, गाली-गलौच और जान से मारने की धमकी देने के एक पुराने मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपी को दोषी करार दिया है। न्यायालय ने आरोपी अकबर अली निवासी परमेश्वरपुर, थाना कोल्हुई, जनपद महराजगंज को एक दिन की न्यायिक अभिरक्षा की सजा तथा 1700 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, यह मामला वर्ष 2000 का है। बताया गया कि पीड़ित पक्ष ने थाना कोल्हुई में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि आरोपी अकबर अली ने आपसी विवाद के दौरान उसके साथ मारपीट, गाली-गलौज की और जान से मारने की धमकी दी। घटना के बाद पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना शुरू की थी। विवेचना पूर्ण होने पर पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से गवाहों के बयान दर्ज कराए गए। साथ ही उपलब्ध साक्ष्य भी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए। न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और अभिलेखों का अवलोकन करने के बाद आरोपी को दोषी पाया। अदालत ने माना कि अभियोजन पक्ष आरोप सिद्ध करने में सफल रहा है।