महराजगंज। शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने वाले आरोपित अच्छे राजभर निवासी बढ़या मुस्तकीम टोला गोठियहवा, थाना निचलौल की जमानत अर्जी खारिज हो गई। दीवानी न्यायालय, महराजगंज के अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, असगर अली-प्रथम ने मामले की सुनवाई की। वादिनी मुकदमा ने थाना निचलौल में इस आशय की एफआईआर दर्ज कराई गई कि उसके गांव का ही अच्छेलाल शादी का झांसा देकर उसके साथ 15 मई 2024 से शारीरिक संबंध बनाता रहा, जिससे उसके पेट में तीन माह का गर्भ पल रहा है, लेकिन अब शादी करने से इन्कार कर रहा है। दिनांक 14 सिंतबर 2024 को अच्छेलाल गाली-गलौज करते हुए कहा कि तुम अब हमारे पीछे मत पड़ी रहो। पीड़िता की शिकायत पर निचलौल पुलिस ने अभियुक्त के विरुद्ध केस पंजीकृत किया। अभियुक्त को थाना पुलिस ने गिरफ्तार करके 18 नवंबर 2024 को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जिस पर न्यायालय ने 18 नवंबर 2024 को ही अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार भेज दिया गया।