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Maharajganj News: टूटे कप वापस नहीं लेने पर मार्ट ग्राहक को देगा पांच हजार

Tue, 29 Jul 2025 01:00 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज
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महराजगंज। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने एक मामले में दुकानदार पर क्षतिपूर्ति और मुकदमे का खर्च देने का आदेश दिया है। राजीव नगर स्थित सुपर मार्केट 99-मार्ट के मैनेजर ग्राहक को पैकेट में टूटे हुए कप दे दिए थे।
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आयोग ने मार्ट को आदेश दिया कि वह पीड़ित ग्राहक को 5,000 रुपये क्षतिपूर्ति और 2,000 रुपये मुकदमे का खर्च भुगतान करे।
पत्रावली से मिली जानकारी के अनुसार, पिपरा मुंडेरी थाना घुघली निवासी गिरिजेश मिश्र ने 99-मार्ट से 20 जनवरी 2024 को कुछ सामान खरीदा था। सामान में एक पैकेट कप सेट था जिसमें 6 पीस थे। ग्राहक ने जब कप की पैकिंग खोलकर दिखाने की बात कही तब 99-मार्ट के मैनेजर ने कहा कि इसमें कोई भी डिफेक्ट नहीं है लेकिन खोलकर नहीं दिखा सकते हैं।
ग्राहक ने कप सेट को बिना पैकिंग खोले खरीद लिया। घर आकर पैकिंग खोलने पर पाया कि उसमें कप टूटे-फूटे थे। ग्राहक ने 99-मार्ट के मैनेजर से संपर्क किया और चाय कप सेट को बदलने का निवेदन किया तो उसने साफ इनकार कर दिया।
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ग्राहक ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में वाद दाखिल कर अनुतोष की याचना किया। पत्रावली के परीक्षण के बाद आयोग ने 99-मार्ट को उपरोक्त आदेश सुनाया है।
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