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घातक है मोबाइल टाॅवर का रेडिएशन

Tue, 26 Apr 2016 12:08 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, महराजगंज
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नगर में लगे टावर
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नियमों को दर किनार कर नगर में मोबाइल कंपनियों ने टॉवर लगाए हैं। आबादी में होने के कारण लोगों के लिए घातक है। फिर भी प्रशासन की ओर से इस संबंध में जानकारी नहीं ली गई। एक महिला ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर निर्माणाधीन टावर पर रोक और स्थापित टावरों की जांच की मांग की है।
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नियमानुसार मोबाइल टावर आबादी के बीच नहीं लगना चाहिए। इससे निकलने वाले रेडिएशन नुकसानदायक होते हैं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी है कि स्कूल, आवास और अस्पताल के नजदीक टावर न लगाया जाएं। टावर पर लगे एंटीना के 20 मीटर के सामने तक कोई मकान नहीं होना चाहिए। यदि भवन पर टावर लगे तो वह पांच मंजिल से कम न हो। टावर पर दो एंटीना हो उसके सामने घर की दूरी 35 मीटर और 12 एंटीना वाले की 75 मीटर दूरी जरूरी है।लोहिया नगर की सरस्वती देवी ने 28 मार्च को हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की हैं। लिखा है कि एक कंपनी की ओर से मोबाइल टावर का निर्माण बिना किसी मानक के किया जा रहा है। आसपास के लोगों के अलावा स्कूल व अस्पताल संचालकों ने विरोध किया। अधिकारियों को पत्र दिया पर कार्रवाई नहीं हुई। हाईकोर्ट ने 21 अप्रैल को डीएम को आदेश दिया कि तीन महीने के अंदर अवैध तरीके से लगाए गए टावर पर कार्रवाई करें। धर्मजागरण समन्वयक गोरक्षा विभाग के प्रभाकर सिंह पटेल का कहना है कि नगर में कई टावर लगे हैं। 
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