महराजगंज। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) से अब भूमि विकास के नाम पर चकमार्ग और खेत सुधार के कार्य नहीं कराए जा सकेंगे। केंद्र सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय ने गाइडलाइन जारी किया है। गाइड लाइन के अनुसार उपजाऊ खेतों में किसी भी प्रकार का विकास कार्य प्रतिबंधित कर दिया गया है।
मनरेगा के अंतर्गत जॉब कार्ड धारकों को गांव में रोजगार मुहैया कराने के साथ गांव के विकास कार्यों को प्राथमिकता देने के निर्देश हैं। अब तक भूमि विकास श्रेणी में चकमार्ग निर्माण, खेत सुधार कार्य को शामिल कर लिया जाता था। इससे उपजाऊ खेतों में भी काम कराए जा रहे थे लेकिन अब इस पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। नई गाइड लाइन के तहत केवल ऊसर और बंजर भूमि को ही भूमि विकास की श्रेणी में रखा जाएगा।