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Maharajganj News: ग्राम पंचायतों में अनियमितता प्रधान और सचिव से होगी वसूली

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महराजगंज। जिले के 99 ग्राम पंचायतों में ऑडिट के दौरान मिली अनियमितता और अभिलेख जमा न करने की लापरवाही पर जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा ने सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने ग्राम प्रधानों को नोटिस जारी कर 15 दिन के भीतर ऑडिट आपत्तियों से संबंधित अभिलेख जमा करने के निर्देश दिए हैं। चेतावनी दी गई है कि समय सीमा के भीतर अभिलेख न जमा करने पर प्रधानों और पंचायत सचिवों के खिलाफ कार्रवाई के साथ वसूली की जाएंगी। जानकारी के अनुसार, जिले की 99 ग्राम पंचायतों में वित्तीय अनियमितताओं को लेकर अब कार्रवाई की तलवार लटक गई है। जिला लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियां एवं पंचायत की ओर से वित्तीय वर्ष 2020-21 में की गई लेखा परीक्षा की रिपोर्ट जिला प्रशासन को भेजी गई है। रिपोर्ट में कई ग्राम पंचायतों में व्यय और भुगतान के मामलों में अनियमितता पाई गई है। जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय को जिला लेखा परीक्षा अधिकारी की ओर से वार्षिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन भेजा गया है। इसमें संबंधित ग्राम पंचायतों के विरुद्ध पंचायती राज अधिनियम के तहत कार्रवाई करने की संस्तुति की गई है।
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जिलाधिकारी ने 99 ग्राम प्रधानों को नोटिस जारी किया है। नोटिस में कहा गया है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान ग्राम निधि से किए गए खर्चों ंकी जांच में गड़बड़ियां पाई गई हैं, जिसके लिए संबंधित ग्राम प्रधानों से स्पष्टीकरण मांगा गया है। यदि निर्धारित समय में संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया तो संबंधित के विरुद्ध वसूली और अन्य दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। बताया जा रहा है कि कई ग्राम पंचायतों में हैंडपंप रिबोर, इंटरलॉकिंग निर्माण, शौचालय निर्माण और मनरेगा योजनाओं के तहत किए गए भुगतानों में अनियमितता पाई गई है। कई जगह कार्य पूर्ण न होने के बावजूद भुगतान कर दिया गया। विकास खंड मिठौरा की ग्राम पंचायत नन्दाभार में हैंडपंप रिबोर के लिए 1,00,820 का भुगतान किया गया, लेकिन कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र व स्वीकृति पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। इस पर आडिट आपत्ति दर्ज करते हुए कुल धनराशि का आधा भाग 50,410 ग्राम प्रधान सुर्दशन और शेष 50,410 सचिव अविनाश श्रीवास्तव से ब्याज सहित वसूलने का निर्देश दिया गया है। ग्राम पंचायत शनिपुर में भी विनय कुमार चौहान के घर से पिच रोड तक खड़ंजा निर्माण कार्य पर 1,26,336 का भुगतान किया गया। जिसमें अनियमितता पाई गई। इसमें प्रधान राधाकृष्ण और सचिव मो. अहलाक से 63,168-63,168 की वसूली का आदेश दिया गया है। इसके अलावा ग्राम पंचायत शिकारपुर में ईश्वर यादव के घर से कन्ही के घर तक इंटरलाकिंग कार्य पर 79,845 की धनराशि का भुगतान बिना कार्य प्रमाण पत्र के कर दिया गया।
आडिट रिपोर्ट में कहा गया कि ग्राम प्रधान कमलेश कुमार और सचिव हरिलाल से 39,922.50-39,922.50 ब्याज सहित वसूल किए जाएंगे।ग्राम पंचायत सुगौली में स्वच्छता मद से 22,900 का भुगतान बिना आवश्यक दस्तावेजों के किए जाने पर प्रधान जलालुद्दीन और सचिव मो. अहलाक से 11,450.50-11,450.50 की वसूली की जाएगी।
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