छेड़खानी के दोषी को चार साल की सजा
महराजगंज। निचलौल थाना क्षेत्र के एक गांव की किशोरी से वर्ष 2014 में छेड़छाड़ के मामले में के मामले में आरोपी को दोषी पाए जाने पर अपर सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार सेठ ने चार वर्ष सश्रम कारावास के साथ 10,000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया।
जानकारी के अनुसार निचलौल में थाने में दो अप्रैल 2014 को तहरीर दी गई थी। निचलौल में परीक्षा देने जा रही किशोरी को रास्ते में उसके गांव का युवक कूड़िया जंगल में ले गया। झाड़ी के किनारे दुष्कर्म करने का प्रयास करने लगा। शोरगुल सुनकर मौके पर बहुत से राहगीरों को आने के कारण आरोपी अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो सका।
विवेचना के बाद न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। विशेष लोक अभियोजक विनोद कुमार सिंह ने छह गवाह एवं दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत कर सजा की मांग की। न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर सजा सुनाई। संवाद