महराजगंज। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या एक पवन कुमार श्रीवास्तव ने दहेज हत्या के मामले में अभियुक्त पति मनोज चौधरी निवासी ग्राम हरदी डाली को दस साल कारावास से दंडित किया है।
अपर शासकीय अधिवक्ता संतोष मिश्रा ने बताया कि वादी मुकदमा छोटकन निवासी ग्राम बरगदवा विशुनपुर थाना सोनौली में 27 फरवरी 2018 को तहरीर दी। तहरीर में उन्होंने बताया कि बेटी इंद्रावती की शादी मनोज निवासी हरदी डाली के साथ पांच वर्ष पहले की थी। उसका गौना 16 फरवरी 2018 को हुआ था। बेटी से उसका पति मनोज ससुर हरिश्चंद्र सास ने कम दहेज मिलने पर बेटी को प्रताड़ित करते थे। बेटी से दहेज के रूप में दो लाख रुपये की मांग करते थे। उसने ससुराल वालों को बहुत बार समझाया, लेकिन उसकी बेटी की प्रताड़ना बंद नहीं किया। 27 फरवरी 2018 को गांव वालों ने सुबह बताया कि बेटी मर गई है। सूचना पर अपनी बेटी के घर गया तो देखा कि बेटी मरी पड़ी है। पत्रावली में गवाही कराई और बहस के उपरांत अभियुक्त को कड़ी से कड़ी सजा की मांग की गई। जिस पर न्यायालय ने अभियुक्त मनोज को 10 वर्ष की सजा व 10,000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। संवाद