महराजगंज। जिला पंचायत राज अधिकारी श्रेया मिश्रा ने जनसूचना अधिकार अधिनियम के तहत सूचना की मांग करने वाले व्यक्ति को सूचना न देने पर ग्राम पंचायत अधिकारी अवधेश यादव के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की। उन्होंने सचिव की ओर से बरती गई लापरवाही के कारण 2025-2026 की वेतनवृद्धि अस्थायी रूप से रोकने का निर्देश दिया है। डीपीआरओ श्रेया मिश्रा ने बताया कि भग्गन चौहान निवासी ग्राम पंचायत खैरहवा जंगल ने चार दिसंबर को ग्राम पंचायत-खैरहवा जंगल, विकास खंड नौतनवा में 12 बिंदुओं पर सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन किया था। उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायत अधिकारी अवधेश यादव को सूचना उपलब्ध कराने के निर्देश दिए थे, लेकिन वे अभी तक सूचना उपलब्ध कराने में विफल रहे। डीपीआरओ ने बताया कि 19 और 27 दिसंबर को दो पत्र जारी कर संबंधित सचिव को सूचना देने के लिए निर्देश दिए गए थे। इसके बावजूद सचिव की ओर से निर्देशों की अवहेलना की गई। इससे यह साफ प्रतीत होता है कि वे अपने पदीय दायित्वों का निर्वहन सही तरीके से नहीं कर रहे हैं।