महराजगंज। न्यायिक मजिस्ट्रेट फरेंदा की अदालत में मारपीट और गाली-गलौज के एक पुराने मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुनाया गया। आरोप सिद्ध होने पर न्यायालय ने अभियुक्त समशेर अली, खलील, समसे उर्फ लल्लू उर्फ सराज अहमद, निवासी ग्राम परमेश्वरपुर, थाना कोल्हुई को दोषी करार देते हुए प्रत्येक को एक-एक दिन की न्यायिक अभिरक्षा की सजा सुनाई है। साथ ही सभी अभियुक्तों पर 1700-1700 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।अभियोजन पक्ष के अनुसार, यह मामला वर्ष 2000 का है। बताया गया कि घटना के समय अभियुक्तों ने आपसी विवाद के दौरान वादी के साथ गाली-गलौज और मारपीट की थी। इस संबंध में थाना कोल्हुई में संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। विवेचना के बाद पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने गवाहों के बयान और अन्य साक्ष्य प्रस्तुत किए। न्यायालय ने सभी साक्ष्यों और अभिलेखों का अवलोकन करने के बाद आरोपियों को दोषी करार दिया और सजा सुनाई।