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Maharajganj News: मारपीट के मामले में न्यायालय के आदेश पर छह लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज

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महराजगंज। विशेष न्यायाधीश, अनन्य न्यायालय एससी/एसटी एक्ट ने प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए थाना कोतवाली पुलिस को छह नामजद आरोपितों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना करने का आदेश दिया है।
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प्रकरण में रुधौली भावचक टोला सेमरहना निवासी सुमित्रा देवी ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया था। उन्होंने आरोप लगाया कि 24 जुलाई 2025 की शाम करीब छह बजे वह अपने पति के साथ महुअवा ढाला बाजार से खरीदारी कर साइकिल से घर लौट रही थीं। इसी दौरान महुअवा ढाला स्थित देशी शराब की दुकान के सामने पहले से घात लगाए बैठे छह लोगों ने उन्हें और उनके पति को घेर लिया।
आरोपितों ने कथित रूप से जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए गाली-गलौज की और विरोध करने पर मारपीट की। महिला का आरोप है कि जान बचाने के लिए वह पास की एक झोपड़ी में छिप गईं, लेकिन आरोपित वहां भी पहुंच गए और उन्हें बाहर घसीटकर मारपीट की। आरोप है कि इस दौरान एक महिला आरोपित ने उनके गले से सोने का मंगलसूत्र छीन लिया तथा बाजार से खरीदी गई सब्जियां भी बिखेरकर नुकसान पहुंचाया। बीच-बचाव करने पहुंचे ग्रामीणों के आने पर आरोपित जान से मारने की धमकी देते हुए चले गए।
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महिला ने बताया कि घटना की सूचना कोतवाली पुलिस तथा बाद में पुलिस अधीक्षक को रजिस्ट्री के माध्यम से दी गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने न्यायालय की शरण ली।
सदर कोतवाल निर्भय सिंह ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर आरोपी उमेश, महाजन, अक्षय, चन्द्ररेखा, माया, गंगोत्री निवासी सिसवा अमहवा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।
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