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Maharajganj News: हादसे में मौत के मामले में चालक को सजा

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महराजगंज। न्यायिक मजिस्ट्रेट फरेंदा के न्यायालय ने सड़क दुर्घटना मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपी चालक को दोषी करार दिया है। न्यायालय ने अभियुक्त माधव निवासी कवनिया, थाना लोटन, जनपद सिद्धार्थनगर को एक दिन की न्यायिक अभिरक्षा की सजा और 6000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया है।
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अभियोजन के अनुसार, यह मामला वर्ष 1991 का है। उस समय बृजमनगंज थाना क्षेत्र में आरोपी माधव लापरवाहीपूर्वक वाहन चला रहा था। वाहन की टक्कर से एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई थी। घटना के बाद मृतक के परिजनों ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
पुलिस ने जांच के बाद आरोपी चालक के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था।मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने कई साक्ष्य और गवाह प्रस्तुत किए, जिनसे यह सिद्ध हुआ कि दुर्घटना आरोपी की लापरवाही के कारण हुई थी। न्यायालय ने आरोपी माधव को एक दिन की न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजने के साथ ही छह हजार रुपये का अर्थदंड अदा करने का आदेश दिया है। संवाद
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