महराजगंज। दुष्कर्म समेत हत्या के मामले में हाई कोर्ट से जमानत पर रिहा पूर्व भाजपा नेता राही मासूम रजा की मुश्किल कम नहीं हो रही है। शुक्रवार को गवाह आए, लेकिन साक्ष्य नहीं कराया गया। उनको उन्मोचित कर दिया गया। यानी अब उनकी गवाही नहीं होगी।
विशेष लोक अभियोजक पाॅक्सो विनोद सिंह ने बताया कि मामले में अगली तारीख सात अक्तूबर को लगी है। समय-समय पर मामले की सुनवाई हो गई। बचाव पक्ष के गवाह आए, लेकिन उन्मोचित कर दिया गया।
मामले में पीड़िता ने कहा कि एक दिन न्याय जरूरी मिलेगा। उसकी सुरक्षा समेत आवास व नौकरी की सुविधा मिली है। मामला यह है कि संतकबीरनगर जिले के एक गांव की रहने वाले किशोरी अपने पिता के साथ महराजगंज शहर में पूर्व भाजपा नेता राही मासूम के घर में किराए पर रहती थी। किशोरी का पिता ठेला लगाकर जीवन यापन करता था।
पूर्व भाजपा नेता राही मासूम रजा की नियत खराब हुई तो उसने किशोरी से दुष्कर्म, उसकी बहन से छेड़छाड़ की। उसके कृत्य को किशोरी के छोटे भाई ने देख लिया तो उसकी पिटाई कर दी। मामला थाने में पहुंचा तो वहां सुलह समझौता करा दिया गया। इससे आहत होकर किशोरी के पिता ने विषाक्त पदार्थ खाकर जान दे दी। मामले ने तुल पकड़ा तो पुलिस ने आनन-फानन कार्रवाई करनी पड़ी थी।