निचलौल। चौक थाना क्षेत्र के ग्राम पड़री कला निवासी महिला के घर में घुस कर उसके साथ जोर जबरदस्ती करते हुए दुराचार के मामले में सीजेएम कोर्ट ने चौक के चर्चित पूर्व थानेदार व प्रधान संघ अध्यक्ष सहित चार के विरुद्ध दुराचार का मुकदमा दर्ज किया है। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने यह कार्रवाई की है।
चौक थाना क्षेत्र के ग्राम पड़रीकला निवासी महिला ने सीजेएम कोर्ट में वाद दाखिल कर कहा था कि 11 मार्च को शाम करीब 6 बजे वह घर में अकेली थी। उसी समय चौक थाने के थानाध्यक्ष शिवबचन यादव अपने तीन अन्य साथियों के साथ घर में घुस कर भद्दी भद्दी गालियां देते हुए उनके साथ जोर जबरदस्ती शुरू कर दी।
चारों लोगों ने उसके साथ दुराचार किया। इस बीच अचानक पहुंचे मेरे पुत्र को थानेदार ने बुरी तरह मारा पीटा और मुंह न खोलने की धमकी देते हुए थाने ले गई। इस मामले में सीजेएम कोर्ट ने 3 सितंबर को आदेश पारित कर तत्कालीन थानेदार शिवबचन सिंह यादव, प्रधानसंघ अध्यक्ष अमरनाथ तिवारी निवासी पिपरिययां, ड्राइवर ओमकार व सिपाही मानवेंद्र सिंह के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत करने का आदेश दिया था। रविवार को आरोपियों पर एसओ चौक चंद्रेश यादव ने बलात्कार सहित अन्य कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है।
इस संबंध में एसपी भारत सिंह यादव ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर तत्कालीन एसओ शिवबचन सिंह, उनके निजी चालक ओमकार, कांस्टेबल मानवेंद्र सिंह तथा प्रधान संघ के अध्यक्ष अमरनाथ तिवारी पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जांच एसओ कर रहे हैं।