फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

नरबलि के मामले में 11 लोगों को उम्र कैद

Thu, 01 Sep 2016 12:19 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
विज्ञापन
सजा सुनने के बाद भाग - फोटो : amar ujala
विज्ञापन
ठूठीबारी। नरबलि के मामले में नेपाल के नवलपरासी अदालत ने तीन परिवार के नौ लोगों समेत सोखा को उम्रकैद तथा घटना में शामिल नाबालिग को 6 माह कारावास की सजा सुनाई है।
विज्ञापन


घटना क्रम के मुताबिक, नेपाल के नवलपरासी जिले के मर्चवार निवासी शिवमंगल कोहार के 10 वर्षीय पुत्र सोनू को 21 जुलाई 2015 को पड़ोस का ही कोदई हरिजन तंत्र मंत्र सिखाने के लिए बहला फुसला कर अपने घर लाया। वहां तीन अन्य सोखा के सहयोग से उसने सोनू की बलि चढ़ा दी थी और गांव के समीप स्थित नदी किनारे शव को फेंक दिया था। पुलिस की जांच पड़ताल में मामले का खुलासा हुआ।

पिछले वर्ष से ही नवलपरासी कोर्ट में मुकदमा चल रहा था। मामले में नवलपरासी जिला न्यायाधीश स्वीकृत पराजुल ने कोर्ट में पेश मुख्य आरोपी तांत्रिक कोदई हरिजन के अलावा कांति, विजय, लक्ष्मी, सूर्यभान, सुनीता, रूदल, बुनिया, रामानंद, दीनानाथ व गंगा को उम्रकैद वही घटना में संलिप्त नाबालिग को 6 माह जेल की सजा सुनाई है।
विज्ञापन
विज्ञापन

 
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें