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Maharajganj News: मारपीट के मामले में न्यायालय के आदेश पर 11 लोगों पर केस दर्ज

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13 सितंबर को सोनरा टोला में हुई थी मारपीट की घटना
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पीड़ित पक्ष ने पुलिस पर भी लगाया आरोप
महराजगंज। सोनरा टोला में पारिवारिक विवाद में बच्चों के झगड़े से शुरू हुई कहासुनी मारपीट में बदल गई। 13 सितंबर 2025 को शाम करीब 7 बजे प्रार्थी जब्बार अली के घर पर उनके पट्टीदार अब्बास और उनके परिवार के सदस्यों ने हमला कर दिया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर पुलिस ने मामले में 11 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है।
जब्बार अली का आरोप है कि अब्बास, उसके बेटे सलमान, बेटी सकीना, पत्नी नकीबुन निशा, जुबैदा, आसमा, ऐनुल हक और खर्शेद सहित आठ लोगों ने लाठी-डंडे से हमला किया। बेटे अब्दुल हकीम को गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी दी। दरवाजा तोड़कर घर में घुसकर अब्दुल हकीम और उनकी मां आसिया खातून पर लात-घूंसे और लाठी से हमला कर दिया। हमले में अब्दुल हकीम का सिर फूट गया। सूचना पर पहुंचे पड़ोसियों और राहगीरों के हस्तक्षेप से मामला शांत हुआ। बाहर रह रहे कुछ रिश्तेदारों ने फोन पर आरोपियों का मनोबल बढ़ाया। प्रार्थी ने 112 पर कॉल कर पुलिस बुलाई। पुलिस दोनों पक्षों को थाने ले गई लेकिन रात होने के कारण अगले दिन कार्रवाई का आश्वासन देकर लौटा दिया।
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आरोप है कि अगले दिन थाने जाने पर पुलिस ने न तो एफआईआर दर्ज की और न ही घायलों का मेडिकल कराया। उल्टे प्रार्थी पक्ष के अब्दुल हकीम और नूर मोहम्मद के खिलाफ शांति भंग की एकतरफा कार्रवाई कर चालान कर दिया। सदर कोतवाल निर्भय सिंह ने बताया कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर आरोपी अब्बास, सलमान, सकीना, नकीबुन निशा, जुबैदा, आसमा, एनुल हक, खर्शेद, मोहम्मद रजा, इब्राहिम, अब्दुल सत्तार के खिलाफ केस दर्ज किया गया। संवाद
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