विशेष न्यायाधीश अनन्य न्यायालय पॉक्सो अधिनियम विनय कुमार सिंह द्वितीय ने दुष्कर्म के मामले के अभियुक्त को दस वर्ष का सश्रम कारावास एवं दस हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार मामला 6 मई 2013 का है। उस दिन किशोरी को युवक बहला फुसलाकर ले भगा ले गया था। काफी खोजबीन करने के बाद भी वह नहीं मिली। आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत हुआ और अभियोजक पक्ष की तरफ से साक्ष्य प्रस्तुत किया गया।
विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो विनोद सिंह ने अभियुक्त को कड़ी सजा दिलाने की मांग की। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने अभियुक्त को दस वर्ष का सश्रम कारावास व दस हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड न अदा करने पर अभियुक्त को 6 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पडे़गी।