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Maharajganj News: बाल विवाह से होने वाले दुष्परिणाम के संबंध में किया जागरूक

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मिठौरा। क्षेत्र के ग्राम पंचायत अरनहवा में समूह की महिलाओं के साथ शुक्रवार को बैठक कर बाल विवाह से होने वाले दुष्परिणाम के बारे में जागरूक किया गया।
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जेंडर स्पेशलिस्ट संजा देवी ने समूह की महिलाओं को बताया बाल विवाह कानूनन अपराध है। बाल विवाह से कई गंभीर शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक नुकसान होते हैं, जो बच्चों और समाज दोनों को प्रभावित करते हैं।कम उम्र में गर्भावस्था और प्रसव से माँ और बच्चे दोनों के लिए गंभीर स्वास्थ्य जोखिम होते हैं। किशोरावस्था में शरीर पूरी तरह से विकसित नहीं होता है। अधूरे शारीरिक वृद्धि के कारण जन्म लेने वाले बच्चे अक्सर कमज़ोर, कम वजन वाले या कुपोषित होते हैं। क्लस्टर कोऑर्डिनेटर नीता ने हेल्पलाइन नंबरों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। इस दौरान बाल विवाह रोकने को लेकर बैठक की सभी प्रतिभागियों ने शपथ लिया और कहा कि वे अपने आसपास होने वाले बाल विवाह का विरोध करेंगी। साथ ही जिम्मेदार नागरिक होने के नाते इसमें अपना सहयोग प्रदान करेंगी। इस अवसर पर समूह सखी दुर्गावती, समूह सदस्य संगीता, पूनम आदि उपस्थित रही।
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