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Maharajganj News: सात लाख रुपये देने का आदेश परित

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महराजगंज। न्यायालय स्थायी लोक अदालत में मो. रफीक बनाम इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड वाद का निस्तारण हुआ है। आवेदक मो. रफीक निवासी सूर्यनाथ जोत, सिधवारी, थाना फरेंदा जो ऑयल मार्केटिंग कंपनियाें कॉम्प्रिहेंसी इंश्योरेंस पालिसी के अंतर्गत विचाराधीन था जिसका निस्तारण चेक से भुगतान के जरिए हुआ।
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राकेश मालवीय अध्यक्ष स्थायी लोक अदालत, सदस्य प्रियंका तिवारी और गुंजा व याची के अधिवक्ता रामभवन यादव की उपस्थिति में आईसीआईसी लोमबार्ड जनरल इंश्योरेेंस कंपनी द्वारा याची मो. रफीक के पक्ष में 7,09,874 रुपये देने का आदेश परित किया गया। यह मामला मो. रफीक की पत्नी तबस्सुम फातिमा उर्फ फातिमा के गैस सिलिंडर में रिसाव के कारण दुर्घटना में मृत्यु से संबंधित था जो आईओसीएल, एचपीसीएल, बीपीसीएल कॉम्प्रिहेंसी इंसोरेंस पालिसी के अंतर्गत विचाराधीन था।
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