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Maharajganj News: ट्रक बेचने के नाम पर 21.56 लाख की धोखाधड़ी का आरोप, प्राथमिकी दर्ज

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महिला ने 16 किस्तों में 14.76 लाख और 6.50 लाख नकद किया था भुगतान
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भिटौली क्षेत्र की ग्राम डेरवा निवासी महिला के प्रार्थना पत्र पर न्यायालय ने प्राथमिकी दर्ज करने का दिया आदेश
महराजगंज। भिटौली थाना क्षेत्र की रुबीना ने एक व्यक्ति पर ट्रक बेचने के नाम पर धोखाधड़ी, धन हड़पने और धमकी देने का आरोप लगाया है। रुबीना के प्रार्थना पत्र पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने कोतवाली पुलिस को प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है।
रुबीना निवासी ग्राम डेरवा, थाना भिटौली ने आरोप लगाया है कि उसने छह दिसंबर 2024 को वारिस अली निवासी रुधौली भावचक, थाना कोतवाली से ट्रक संख्या यूपी-56 एटी 9601 को नकद और शेष फाइनेंस किस्तों का भुगतान करने की शर्त पर खरीदा था। उसके अनुसार वाहन का कब्जा उन्हें दिसंबर 2024 में ही मिल गया था लेकिन उसने वाहन को अपने नाम ट्रांसफर नहीं कराया था। इसके बाद से वे नियमित रूप से किस्तों का भुगतान करती रहीं।
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रुबीना का कहना है कि उसने अब तक 16 किस्तों के रूप में कुल 14.76 लाख रुपये, 6.50 लाख रुपये नकद तथा लगभग 30 हजार रुपये वाहन के कागजात पर खर्च किए हैं। इस प्रकार कुल 21.56 लाख रुपये वारिस अली को दे चुकी हैं। आरोप है कि जब उन्होंने वाहन अपने नाम ट्रांसफर कराने की बात कही तो विपक्षी ने कथित रूप से धोखाधड़ी करते हुए ट्रक अपने कब्जे में ले लिया।
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आरोप है कि पैसे वापस मांगने पर 12 अप्रैल 2026 को आरोपी ने गाली-गलौज करते हुए उन्हें भगा दिया तथा दोबारा रुपये मांगने पर जान से मारने की धमकी दी। रुबीना ने बताया कि उसने पहले कोतवाली पुलिस और बाद में पुलिस अधीक्षक को भी शिकायत भेजी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद उसने न्यायालय में प्रार्थना पत्र दाखिल किया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने चार जून 2026 को सदर कोतवाली को प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना करने का आदेश दिया।
सदर कोतवाल निर्भय सिंह ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर आरोपी वारिस अली के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।
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