फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

खेत में डंठल जलाने पर लगेगा जुर्माना

विज्ञापन
विज्ञापन
खेत में डंठल जलाने पर लगेगा जुर्माना
विज्ञापन

नजर रखने को नामित किए गए कर्मचारी
अमर उजाला ब्यूरो
महराजगंज। खेत में गेहूं का डंठल जलाने वाले किसान सतर्क हो जाएं। खेत में डंठल जलाते हुए पकड़े जाने पर उनसे जुर्माना वसूल किया जा सकता है। इसके लिए कृषि विभाग ने क्षेत्रफलवार जुर्माना की धनराशि निर्धारित कर दी है। खेत में डंठल जलाने वालों पर नजर रखने के लिए न्याय पंचायतवार एक-एक अर्थात कुल 102 कर्मचारियों को नामित किया गया है।
उप निदेशक कृषि डॉक्टर राजेश कुमार ने बताया कि कृषि अपशिष्ट को जलाने से रोकने के लिए कंबाइन व हार्वेस्टिंग मशीन मालिकों के लिए रोटावेटर का उपयोग अनिवार्य किया गया है। कहा कि प्राय: देखने को मिल रहा है कि सामान्य किसान अपने खेतों में फसल के अवशेष जला दे रहे हैं। इससे न केवल वातावरण प्रदूषित हो रहा है बल्कि जमीन की उर्वरा शक्ति भी प्रभावित हो रही है। मित्र कीट भी नष्ट हो जा रहे हैं। डंठल जलाए जाने से वायु प्रदूषण हो रहा है और धुंध लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर डाल रहा है। फसल का अवशेष जलाए जाने के कारण कतिपय स्थानों पर आग लगने की घटनाएं भी घटित होती हैं। इन स्थितियों को देखते हुए राष्ट्रीय हरित क्रांति अभिकरण के आदेश के क्रम में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के लिए फसलों के अवशेष जलाने वालों पर अर्थदंड की व्यवस्था की गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन

उप निदेशक कृषि ने बताया कि दो एकड़ से कम कृषि भूमि पर पर ढाई हजार, दो से अधिक व पांच एकड़ से कम कृषि भूमि पर पांच हजार रुपये तथा पांच एकड़ से अधिक पर पंद्रह हजार रुपये जुर्माना निर्धारित किया गया है। खेत में डंठल जलाने वालों पर नजर रखने के लिए जिले से सभी 102 न्याय पंचायतों से एक-एक कर्मचारी नामित किए गए हैं। इसके लिए ब्लॉक स्तर पर सहायक विकास अधिकारी कृषि तथा जिले स्तर पर जिला कृषि अधिकारी को नोडल अधिकारी नामित किया गया है।
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें