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आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में सात साल सश्रम कारावास

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आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में सात साल सश्रम कारावास
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महराजगंज। न्यायालय सत्र न्यायाधीश जय प्रकाश तिवारी ने बृहस्पतिवार को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में अभियुक्त राजेश कुमार को सात साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। दस हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड न देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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पत्रावली से मिली जानकारी के अनुसारी, सकलावली देवी निवासी मंझरिया थाना पीपीगंज जिला गोरखपुर ने अपनी बेटी मनीता की शादी राजेश कुमार निवासी मधवापुर, फरेंदा, जिला महराजगंज के साथ की थी। 16 नवंबर 2015 को मनीता गंभीर रूप से झुलस गई। इलाज के दौरान तीन दिसंबर 2015 को उसकी मौत हो गई। सकलावती देवी ने इस मामले में दामाद राजेश कुमार समेत अन्य के खिलाफ थाने में तहरीर दी। इस मामले में विवेचना के बाद पुलिस ने अंतिम रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत की। तथ्यों एवं गवाही के आधार पर अभियुक्त को उपरोक्त सजा से दंडित किया गया। संवाद
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