पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की व्यक्तिगत शादी अनुदान योजना से पात्रों को किया जाएगा लाभान्वित
संवाद न्यूज एजेंसी
महराजगंज। पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की व्यक्तिगत शादी अनुदान योजना में धनराशि प्राप्त हो चुकी है। इससे न सिर्फ पिछड़े वर्ग के आवेदकों की मुश्किल कम होगी, बल्कि योजना की सार्थकता भी दिखेगी।
शासन की ओर से अन्य विभागों से व्यक्तिगत शादी अनुदान की व्यवस्था समाप्त कर दी गई है, लेकिन पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग में यह व्यवस्था लागू है। पिछड़े वर्ग के आवेदकों को योजना का लाभ देने के उद्देश्य से उनसे नए सिरे से आवेदन लिया जाएगा। इस बार 501 आवेदकों को लाभान्वित करना है। ऐसे में इच्छुक लोग आवेदन कर योजना का लाभ उठा सकते हैं।
लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदकों को सहज जन सेवा केंद्र से ऑनलाइन आवेदन करते हुए उसके प्रिंट आउट को सभी संलग्नकों सहित संबंधित ब्लॉक (ग्रामीण क्षेत्र के आवेदक) व संबंधित तहसील (नगरीय क्षेत्र के आवेदक) जमा कराएं। योजना के लाभ के लिए शादी की तिथि को लड़की की उम्र 18 वर्ष व लड़के की उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए।
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आवेदन की है यह पात्रता
- आवेदकों को आवेदन के साथ आय व जाति प्रमाणपत्र, आधार कार्ड व बैंक पासबुक की फोटो काॅपी देनी होगी।
- ग्रामीण क्षेत्र के आवेदकों की वार्षिक आय 46080 व शहरी क्षेत्र के आवेदक की वार्षिक आय 56460 रुपये होना चाहिए।
- लड़की व लड़के का उम्र प्रमाणपत्र
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कोट
पिछड़े वर्ग के आवेदकों को व्यक्तिगत शादी अनुदान का लाभ दिलाने के लिए विभाग को एक करोड़ 20 हजार रुपये की धनराशि प्राप्त हुई है। पात्र आवेदक आवेदन करते हुए इसका लाभ उठाएं।
-कन्हैया यादव, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी