महराजगंज। श्रीराम परमहंस बालिका इंटर कॉलेज में बुधवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव सर्वजीत कुमार सिंह के अध्यक्षता में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इसमें विद्यार्थियों को विधिक जानकारी दी गई। प्राधिकरण सचिव ने कहा कि बच्चे देश के भविष्य हैं। उन्हें शिक्षा के प्रति जागरूक रहना होगा। पढ़ाई से ही संविधान में दिए गए अधिकारों के बारे में उन्हें जानकारी मिलेगी। संविधान में दिए गए अधिकारों की जानकारी होने पर उन्हें कोई भी व्यक्ति डरा नहीं पाएगा। बच्चों को अपने से बड़ों के आदेश का पालन करना चाहिए और उनका सम्मान करना चाहिए। लड़कियों को भी अपने अधिकारों के विषय में जानकारी करनी चाहिए ताकि जरूरत पड़ने पर वह हक की लड़ाई लड़ सकें।
उन्होंने कहा कि महिलाओं को किसी भी समस्या से घबराना नहीं चाहिए। हमेशा सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। फरेंदा के तहसीलदार ने बताया कि बाल विवाह कानूनन अपराध है। लड़के का विवाह 21 वर्ष और लड़की की शादी 18 वर्ष की आयु पूरी होने पर ही करनी चाहिए। विधवा विवाह के लिए कानूनी मान्यता मिल चुकी है। अधिवक्ता राजेश उपाध्याय, अवनीश नारायण त्रिपाठी, स्वामीनाथ तिवारी आदि ने भी विचार व्यक्त किए। इस मौके पर मोहम्मद मोहताब खान, प्रधानाचार्या कमला सिंह, चंद्रवीर सिंह, शूरवीर सिंह, जावेद अहमद, पारस नाथ यादव, शक्ति चौरसिया, संजू सिंह समेत कई अन्य लोग मौजूद रहे।