महराजगंज। थाना पुरंदरपुर क्षेत्र के एक गांव में वर्ष 2018 में किशोरी से दुष्कर्म के मामले में अभियुक्त को दोषी पाए जाने पर अपर सत्र/विशेष न्यायाधीश विनय कुमार सिंह द्वितीय ने 10 वर्ष के सश्रम कारावास के साथ 20,000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। जानकारी के अनुसार, थाना पुरंदरपुर में 18 अप्रैल को केस दर्ज किया गया। आरोपी गांव का ही है। विवेचना के बाद पुलिस ने न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया। विशेष लोक अभियोजक विनोद सिंह ने 10 गवाहों को पेश कर सजा की मांग की। न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध सबूतों के आधार पर सजा सुनाई है।संवाद