संवाद न्यूज एजेंसी
महराजगंज। थाना बृजमनगंज क्षेत्र की ग्राम सभा मटिहनवा में वर्ष 2011 में अनुसूचित व्यक्ति को गाली देते हुए घर में घुसकर मारने-पीटने के मामले की सुनवाई हुई।
अभियुक्त विनोद कुमार जायसवाल, राधेश्याम चौरसिया व श्रीराम गुप्ता को दोषी पाए जाने पर अपर सत्र विशेष न्यायाधीश अनिल कुमार सेठ ने चार वर्ष के सश्रम कारावास के साथ अर्थदंड से भी दंडित किया है। अर्थदंड की आधी धनराशि 6000 रुपये वादी मुकदमा को दी जाएगी।
जानकारी के अनुसार, वादी मुकदमा गिरीश चंद्र के घर पर 29 मार्च 2011 की शाम को विनोद कुमार जायसवाल हाता तबेला हरैया थाना बृजमनगंज व राधेश्याम चौरसिया, श्रीराम गुप्ता निवासी मटिहानी थाना बृजमनगंज ने पेड़ को काट दिया। विरोध करने पर जातिसूचक शब्दों से गाली देते हुए घर में घुसकर लाठी-डंडे से मारापीटा और जान से मारने की धमकी दी। विवेचना के बाद न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल हुआ। विशेष लोक अभियोजक फणींद्र कुमार त्रिपाठी ने आठ गवाहों को पेश कर सजा की मांग की। न्यायालय ने उपलब्ध सबूतों के आधार पर सजा सुनाई है।