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Maharajganj News: पत्नी की हत्या के मामले में 10 साल का कारावास

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-साक्ष्य के आधार पर सास फूला देवी एवं ससुर महेंद्र को दोषी न पाए जाने पर दोष मुक्त
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संवाद न्यूज एजेंसी
महराजगंज। नौतनवा थाना क्षेत्र के ग्राम सभा गनेशपूरवा, टोला कोहरवल में वर्ष 2018 में पत्नी रामवती की हत्या के मामले में दोषी मिले पति को 10 वर्ष के कारावास की सजा मिली है। अपर सत्र न्यायाधीश (प्रथम) पवन कुमार श्रीवास्तव ने सजा सुनाने के साथ ही 12000 के अर्थ दंड से दंडित किया है।
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सहायक अभियोजन अधिकारी संतोष मिश्रा ने बताया कि वादी मुकदमा शेषमन निवासी रतनपुर, थाना नौतनवा ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि, उनकी पुत्री रमावती का विवाह 17 अप्रैल 2012 को गणेशपुरवा, टोला, कोहरवल में हुआ था। मोटरसाइकिल की मांग को लेकर मेरी पुत्री के पति कौशल साहनी, ससुर महेंद्र एवं समधन फुला आए दिन प्रताड़ित करते थे। मांग पूरी न होने पर मेरी पुत्री रमावती की 15 जनवरी 2018 को हत्या कर दी। न्यायालय में आरोपपत्र प्रेषित किया। न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर सास फूला देवी एवं ससुर महेंद्र को दोषी न पाए जाने पर दोष मुक्त करते हुए अभियुक्त कौशल साहनी को सजा सुनाई गई।
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