महराजगंज। न्यायालय सत्र न्यायाधीश नीरज कुमार ने गैर इरादतन हत्या के दोषी बेटे को 10 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
अभियोजन अधिकारी के अनुसार, पीड़ित श्रीकांत केवट पुत्र बाबूलाल निवासी ग्राम मैरी, थाना ठूठीबारी, जनपद महराजगंज ने वर्ष 2016 में अपने भाई पर पिता बाबूलाल की गैर इरादतन हत्या करने का आरोप लगाकर ठूठीबारी थाने में केस दर्ज कराया था। आरोप है कि पिता बाबूलाल खेत में काम कर रहे थे। उसका भाई जगदीश भी वहीं फावड़ा लेकर काम कर रहा था। जगदीश ने बैंक से लोन लिया था, जिसका किस्त जमा करना था।
पिता ने कहा कि किस्त जमा कर दो नहीं तो खेत मत जोतो। पिता के विरोध करने पर मेरे भाई जगदीश ने गाली-गलौज करते हुए फावड़ा से उनके ऊपर हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इलाज के लिए उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र निचलौल ले जाया गया था, लेकिन वहां पर चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया था। इस घटना के संबंध में विवेचक दरोगा ने जांच-पड़ताल करके आरोपी बेटे के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था।