संवाद न्यूज एजेंसी
ललितपुर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव व अपर जनपद न्यायाधीश कुलदीप सिंह की अध्यक्षता में महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम पर शिविर का आयोजन बिरधा में किया गया।
सचिव ने बताया कि सन 2013 में कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न अधिनियम को पारित किया गया था। जिन संस्थाओं में दस से अधिक लोग काम करते हैं, उन पर यह अधिनियम लागू होता है । सदर तहसीलदार नरेंद्र चंद्र ने कहा कि ये अधिनियम महिलाओं को कार्यस्थल पर होने वाले यौन उत्पीड़न के खतरे का मुकाबला करने के लिए है। पैनल अधिवक्ता पुष्पेंद्र सिंह चौहान ने कहा कि इस अधिनियम के अंतर्गत शिकायत लिखित रूप में की जानी चाहिए। यदि किसी कारणवश पीड़ित लिखित रूप में शिकायत नहीं कर पाती है तो समिति के सदस्य लिखित शिकायत देने में पीड़ित की मदद करें। इस दौरान बिरधा चौकी प्रभारी नरेंद्र सिंह, अरविंद पंथ, विकास कुशवाहा, राजेश कुमार, कुसुम, भावना, काशीबाई, पूजा, अवधेश कुमार, चंदा, कृष्णा, लक्ष्मी, बृजलाल, राहुल, बेबीराजा, बृजेश, सौरभ, धीरज, प्रेमदास, सुनील आदि कई लोग मौजूद रहे।