ललितपुर। बंदी दिवस के दिन दुकानें खुले होने पर श्रम विभाग द्वारा दुकान संचालकों को चेतावनी दी गई। उत्तर प्रदेश दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम और उत्तर प्रदेश दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान नियमावली के अंतर्गत जिले में विभिन्न बाजारों में साप्ताहिक बंदी दिवस निर्धारित किए गए हैं, लेकिन इसके बाद भी बंदी दिवस पर दुकान खुली पाई जाने पर कड़ी चेतावनी दी गई। दुकानदारों को चेताया गया कि दोबारा उल्लंघन किया तो सख्त कार्रवाई अमल में लायी जाएगी। यह जानकारी श्रम प्रवर्तन अधिकारी डीपी अग्रहरि ने दी है।
बता दें कि नगर पालिका क्षेत्र अंतर्गत स्थित दुकानों और वाणिज्य अधिष्ठानों हेतु रविवार को बंदी दिवस निर्धारित है। सरकारी सस्ते राशन की दुकानों के लिए सोमवार और टाउन एरिया क्षेत्र तालबेहट के अंदर दुकानों और वाणिज्य अधिष्ठानों के लिए बृहस्पतिवार को बंदी दिवस निर्धारित है। टाउन एरिया क्षेत्र महरौनी में दुकानों और वाणिज्य अधिष्ठानों हेतु के लिए शुक्रवार और टाउन एरिया क्षेत्र पाली में सभी दुकानों और वाणिज्य अधिष्ठानों हेतु के लिए बृहस्पतिवार बंदी दिवस निर्धारित है। सभी क्षेत्रों के बाजारों में स्थित नाइयों/ केश प्रसाधन की दुकानों के लिए मंगलवार को बंदी दिवस निर्धारित है।